कुछ अपराधों आदि के पीड़ित की पहचान का खुलासा
(1) जो कोई नाम या किसी भी मामले को मुद्रित या प्रकाशित करता है जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान हो सकती है जिसके खिलाफ धारा 63 या धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 या धारा 68 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है या पाया गया है अपराध किया गया है (इसके बाद इस धारा में पीड़ित के रूप में संदर्भित किया गया है) को किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में कुछ भी नाम या किसी भी मामले के मुद्रण या प्रकाशन तक विस्तारित नहीं है, जिससे पीड़ित की पहचान ज्ञात हो सकती है यदि ऐसा मुद्रण या प्रकाशन है-
(ए) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या ऐसे अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश के तहत ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए सद्भावना में कार्य करना; या
(बी) पीड़ित द्वारा या उसकी लिखित अनुमति से; या
(सी) जहां पीड़ित मर चुका है या नाबालिग है या मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, पीड़ित के निकटतम रिश्तेदार द्वारा या उसकी लिखित अनुमति के साथ: बशर्ते कि निकटतम रिश्तेदार द्वारा ऐसा कोई प्राधिकरण किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा। किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए।
स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन” का अर्थ केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त एक सामाजिक कल्याण संस्था या संगठन है।
(3) जो कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में किसी अदालत के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को ऐसी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। स्पष्टीकरण.-किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक बल और हमले का
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