रेल, विमान, डेक वाले जहाज या बीस टन वजन वाले जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के इरादे से शरारत
(1) जो कोई किसी रेल, विमान, या डेक वाले जहाज या बीस टन या उससे अधिक वजन वाले किसी भी जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित करने के इरादे से शरारत करता है, या यह जानते हुए कि वह इस तरह नष्ट कर देगा या असुरक्षित कर देगा। असुरक्षित, रेल, विमान या जहाज, दोनों में से किसी भी प्रकार की कैद से दंडित किया जाएगा जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
(2) जो कोई आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी शरारत करेगा, या करने का प्रयास करेगा, जैसा कि उपधारा (1) में वर्णित है, उसे आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक की सजा और जुर्माना भी देना होगा।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023