लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति को बेईमानी से या धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना
जो कोई बेईमानी से या धोखाधड़ी से किसी भी संपत्ति को हटाता है, छिपाता है या किसी व्यक्ति को सौंपता है, या किसी भी संपत्ति को बिना पर्याप्त विचार के किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करता है, जिससे उसे रोकने का इरादा होता है, या यह जानते हुए कि वह ऐसा होने से रोकेगा, उस संपत्ति को कानून के अनुसार अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच वितरित करने पर, किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जो छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना लगाया जाएगा। या दोनों के साथ.
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The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023