इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने आदि के संबंध में लापरवाही भरा आचरण
जो कोई किसी इमारत को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने में जानबूझकर या लापरवाही से उस इमारत के साथ ऐसे उपाय करने से चूक जाता है जो उस इमारत या उसके किसी हिस्से के गिरने से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो। छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023