बीएनएस धारा 284 – असुरक्षित या अतिभारित जहाज में किराये के लिए पानी द्वारा व्यक्ति को ले जाना
जो कोई जानबूझकर या लापरवाही से किसी व्यक्ति को किसी जहाज में पानी के द्वारा ले जाता है, या किराए पर ले जाता है, जब वह जहाज ऐसी स्थिति में है या इतना भरा हुआ है कि उस व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकता है, तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी। या तो एक अवधि के लिए विवरण जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ।

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