चोट पहुंचाने के इरादे से लगाया गया अपराध का झूठा आरोप
जो कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करता है या करवाता है, या किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाता है, यह जानते हुए कि ऐसी कार्यवाही के लिए कोई उचित या वैध आधार नहीं है या उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप,—
(ए) किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;
(बी) यदि ऐसी आपराधिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास, या दस साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप पर शुरू की जाती है, तो दस साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माना भी देना होगा।
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