सहायता देने के लिए कानून द्वारा बाध्य होने पर लोक सेवक की सहायता करने में चूक
जो कोई, किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या देने के लिए कानून द्वारा बाध्य होने के कारण, जानबूझकर ऐसी सहायता देने से चूक जाता है,– (ए) एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दो हजार पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;
(बी) और जहां किसी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से जारी किसी भी प्रक्रिया को निष्पादित करने या किसी अपराध के घटित होने को रोकने, या दंगा या झगड़े को दबाने के प्रयोजनों के लिए ऐसी मांग करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा ऐसी सहायता की मांग की जाती है, या किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति को पकड़ने, या कानूनी हिरासत से भागने पर, साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023