इसे प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को दस्तावेज प्रस्तुत करने में चूक
जो कोई, किसी भी लोक सेवक को किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने या वितरित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, जानबूझकर उसे प्रस्तुत करने या वितरित करने से चूक जाता है,–-
(ए) एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;
(बी) और जहां दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में पेश या वितरित किया जाना है, उसे साधारण कारावास की सजा हो सकती है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
रेखांकनए, जिला न्यायालय के समक्ष एक दस्तावेज पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, जानबूझकर उसे पेश करने से चूक जाता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023