सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम उम्र के अपरिपक्व समझ वाले बच्चे का कृत्य
सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है, जिसने उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का न्याय करने के लिए समझ की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है।
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