बीएनएस धारा 209 क्या है | BNS Section 209 in Hindi

बीएनएस धारा 209 – 2023 के अधिनियम की धारा 82 के तहत उद्घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति

जो कोई भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 की उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। तीन साल या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा के साथ, और जहां उस धारा की उप-धारा (4) के तहत उसे घोषित अपराधी घोषित करने की घोषणा की गई है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे बढ़ाया जा सकता है। सात साल और जुर्माना भी देना होगा।

BNS Section 209 in Hindi

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