समन या अन्य कार्यवाही की तामील को रोकना, या उसके प्रकाशन को रोकना
जो कोई भी किसी भी तरीके से जानबूझकर खुद को, या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे समन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी भी लोक सेवक से कार्यवाही करने वाले किसी भी सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील करने से रोकता है, या जानबूझकर ऐसे किसी भी सम्मन, नोटिस या आदेश को किसी भी स्थान पर वैध रूप से चिपकाने से रोकता है या जानबूझकर ऐसे किसी भी सम्मन, नोटिस या आदेश को किसी भी स्थान से हटा देता है जहां वह वैध रूप से चिपकाया जाता है या जानबूझकर किसी लोक सेवक के अधिकार के तहत किसी भी उद्घोषणा को वैध बनाने से रोकता है। ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से सक्षम, ऐसी उद्घोषणा करने का निर्देश देने के लिए,–
(ए) एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(बी) जहां समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा में व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा उपस्थित होना है, या अदालत में एक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करना है, जिसमें छह महीने तक की साधारण कारावास की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है। दस हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023