एक लोक सेवक का रूप धारण करना
जो कोई लोक सेवक के रूप में किसी विशेष पद को धारण करने का दिखावा करता है, यह जानते हुए कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसे पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का झूठा परिचय देता है, और ऐसे कल्पित चरित्र में ऐसे पद के तहत कोई कार्य करता है या करने का प्रयास करता है, किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023