उस चिह्न को मिटाना जो दर्शाता है कि स्टांप का उपयोग किया गया है
जो कोई, धोखाधड़ी से या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए स्टांप से मिटा देता है या हटा देता है, ऐसे स्टांप पर किसी भी चिह्न को यह दर्शाने के लिए लगाया या लगाया जाता है कि उसका उपयोग किया गया है, या जानबूझकर किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या उसका निपटान करता है जिस पर से ऐसा चिह्न मिटा दिया गया है या हटा दिया गया है, या किसी ऐसे स्टाम्प को बेचता है या उसका निपटान करता है जिसके बारे में वह जानता है कि उसका उपयोग किया गया है, तो उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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