बीएनएस धारा 172 क्या है | BNS Section 172 in Hindi

बीएनएस धारा 172 – चुनाव में प्रतिरूपण

जो कोई किसी चुनाव में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मतपत्र के लिए आवेदन करता है, चाहे वह जीवित हो या मृत, या फर्जी नाम पर, या जिसने ऐसे चुनाव में एक बार मतदान किया हो, उसी चुनाव में मतपत्र के लिए आवेदन करता है। उसका अपना नाम, और जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से मतदान के लिए उकसाता है, खरीदता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में प्रतिरूपण का अपराध करता है:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसे किसी निर्वाचक के लिए प्रॉक्सी के रूप में मतदान करने के लिए उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अधिकृत किया गया है, जहां तक कि वह ऐसे निर्वाचक के लिए प्रतिनिधि के रूप में मतदान करता है।

BNS Section 172 in Hindi

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