बीएनएस धारा 166 – सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा अवज्ञा के कार्य के लिए उकसाना
जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा अवज्ञा का कार्य करने के लिए उकसाता है, यदि अवज्ञा का ऐसा कार्य किया जाता है उकसाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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