तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण
(1) जो कोई, जानबूझकर या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे की तस्करी की गई है, ऐसे बच्चे को किसी भी तरीके से यौन शोषण में शामिल करेगा, उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो इससे कम नहीं होगा पांच साल से अधिक, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
(2) जो कोई, जानबूझकर या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति की तस्करी की गई है, ऐसे व्यक्ति को यौन संबंध बनाता है किसी भी तरीके से शोषण करने पर कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा।
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