एसिड आदि के उपयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
(1) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति का कारण बनता है, या जलाता है या अपंग करता है या विरूपित करता है या अक्षम करता है या उस व्यक्ति पर एसिड फेंककर या एसिड पिलाकर गंभीर चोट पहुंचाता है, या किसी अन्य साधन का उपयोग करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह ऐसी चोट या चोट पहुंचाने की संभावना रखता है या किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में पहुंचाता है, उसे किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। दस साल से कम, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है: बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के इलाज के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए उचित और उचित होगा:
बशर्ते कि इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को भुगतान किया जाएगा।
(2) जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को तेजाब पिलाने का प्रयास करता है, या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयास करता है, स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या जलने या अपंग करने या विकृति या विकलांगता पैदा करने के इरादे से या उस व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने पर, किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जो पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्पष्टीकरण 1.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “एसिड” में कोई भी पदार्थ शामिल है जिसमें अम्लीय या संक्षारक चरित्र या जलने की प्रकृति है, जो शारीरिक चोट पहुंचाने में सक्षम है जिससे निशान या विकृति या अस्थायी या स्थायी विकलांगता हो सकती है।
स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या स्थायी वनस्पति अवस्था, अपरिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं होगी।
Important Links