बीएनएस धारा 107 – मानसिक बीमारी से पीड़ित बच्चे या व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना
यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, मानसिक बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति, कोई विक्षिप्त व्यक्ति या नशे की हालत में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाएगा, उसे मौत या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

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