उपद्रव रोकने के आदेश के बाद भी उपद्रव जारी रखना
जो कोई सार्वजनिक उपद्रव को दोहराता है या जारी रखता है, उसे किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा शामिल किया गया है जिसके पास ऐसे उपद्रव को न दोहराने या जारी रखने के लिए ऐसा निषेधाज्ञा जारी करने का कानूनी अधिकार है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023