मिलावटी दवाओं की बिक्री
जो कोई, यह जानते हुए कि किसी दवा या चिकित्सीय तैयारी में इस तरह से मिलावट की गई है कि उसकी प्रभावशीलता कम हो जाए, उसका संचालन बदल जाए, या उसे हानिकारक बना दिया जाए, उसे बेचता है, या बिक्री के लिए पेश करता है या उजागर करता है, या जारी करता है औषधीय प्रयोजनों के लिए किसी औषधालय से मिलावट न करने पर, या मिलावट के बारे में न जानने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग करने पर, छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पांच हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।
Important Links
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023