Tuesday, August 5, 2025

बीएनएस धारा 164 क्या है | BNS Section 164 in Hindi

भगोड़े को शरण देना

जो कोई, इसके बाद अपवाद के रूप में, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में एक अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक ने त्याग दिया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, नाविक या एयरमैन को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अपवाद.—यह प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं होता है जिसमें आश्रय भगोड़े के पति या पत्नी द्वारा दिया गया है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

- Advertisment -

Recent Comments