महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना
जो कोई भी महिला की सहमति के बिना धारा 88 के तहत अपराध करेगा, चाहे महिला जल्दी ही बच्चे पैदा कर रही हो या नहीं, उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है। और जुर्माना भी देना होगा।
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