किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास पैदा कर सहवास करना
प्रत्येक पुरुष जो धोखे से किसी भी महिला को, जो उससे कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे कानूनी रूप से विवाहित है और उस विश्वास के साथ उसके साथ सहवास या यौन संबंध बनाता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।
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