जनता या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाना
जो कोई भी आम तौर पर जनता द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी संख्या या वर्ग द्वारा अपराध करने के लिए उकसाएगा, उसे सात साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
रेखांकनकिसी जुलूस में शामिल होने के दौरान किसी प्रतिकूल संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने के उद्देश्य से दस से अधिक सदस्यों वाले एक संप्रदाय को एक निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाने वाला एक सार्वजनिक स्थान पर एक तख्ती लगाई जाती है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।