संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना
(1) जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए किसी भी संपत्ति चिह्न की नकल करेगा, उसे दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए किसी संपत्ति चिह्न, या किसी लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए किसी चिह्न की नकल करता है ताकि यह दर्शाया जा सके कि किसी संपत्ति का निर्माण किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी विशेष समय या स्थान पर किया गया है, या संपत्ति किसी विशेष की है गुणवत्ता या किसी विशेष कार्यालय से होकर गुजरा है, या कि वह किसी छूट का हकदार है, या नकली होने के बारे में जानते हुए भी ऐसे किसी भी निशान को असली के रूप में उपयोग करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। और जुर्माना भी देना होगा।