अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना
जो कोई ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से, या किसी अपराध को करने या करने को सुविधाजनक बनाने के इरादे से, किसी भी व्यक्ति को कोई जहर या कोई स्तब्ध करने वाली, नशीली या अस्वास्थ्यकर दवा, या अन्य चीज देता है या दिलवाता है या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि वह चोट पहुंचाएगा, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।