भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 एक ऐसे अपराध को परिभाषित करती है जिसे “आपराधिक झगड़ा” (Affray) कहा जाता है। इस धारा के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान (Public Places) पर लड़ाई करते हैं और इससे सार्वजनिक शांति भंग होती है, तो उन्हें आपराधिक झगड़े का दोषी माना जाता है।
आसान भाषा में कहे तो, यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से लड़ें कि इससे आम जनता की शांति भंग हो। उदाहरण के लिए सड़क पर, बाजार में, या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करना धारा 194 के दायरे में आता है।
बीएनएस की धारा 194 के अपराध के मुख्य तत्व
इस धारा के तहत किसी आरोप व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के लिए कुछ मुख्य तत्वों का होना आवश्यक है:-
- इस अपराध के लिए कम से कम दो लोग शामिल होना जरूरी है।
- झगड़ा किसी सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए, जैसे सड़क, बाजार, पार्क आदि। निजी संपत्ति (Private Property) पर होने वाला झगड़ा आमतौर पर इस धारा के दायरे में नहीं आता है।
- व्यक्तियों के बीच शारीरिक संघर्ष यानि मारपीट होना चाहिए। यह मारपीट इतनी गंभीर होना चाहिए कि इससे सार्वजनिक शांति (Public Peace) भंग हो।
- झगड़े का परिणाम सार्वजनिक शांति भंग होना होना चाहिए। इसका मतलब है कि झगड़े से आम लोगों में डर या असुरक्षा का भाव पैदा होना चाहिए।
धारा 194 के तहत कौन से कार्य अपराध माने जाते हैं?
- किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, बाजार, पार्क आदि में शारीरिक रुप से लड़ाई झगड़ा करना।
- बस, ट्रेन या अन्य सार्वजनिक परिवहन में अन्य यात्रियों के साथ झगड़ा करना।
- खेल के मैदान में अन्य खिलाड़ियों या दर्शकों के साथ मारपीट करना।
- मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थलों पर अन्य लोगों के साथ झगड़ा (Fight) करना।
- राजनीतिक रैलियों या प्रदर्शनों के दौरान अन्य लोगों पर हमला करना।
- सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को डराना या धमकाना ताकि वह डर जाए या असुरक्षित महसूस करें।
- सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति की निजता (Privacy) का उल्लंघन करना, जैसे कि उन्हें छूना या उनके साथ अभद्र व्यवहार (Abusive Behaviour) करना।
बीएनएस सेक्शन 194 के अपराध का एक सरल उदाहरण
राहुल और रोहित दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे दोनों एक बहुत ही बड़े रेस्तरां में खाना खाने गए। खाना खाने के बाद राहुल और रोहित की वेटर के साथ टिप को लेकर किसी बात पर बहस शुरु हो गई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ती गई जिसके बाद रोहित व राहुल उस वेटर को को गाली-गलौज करने लगे।
रेस्तरां में मौजूद अन्य ग्राहक इस विवाद को देखकर परेशान हो गए। जिसके बाद उन्होंने वेटर के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और अंततः वे एक-दूसरे को मारने लगे। रेस्तरां के कर्मचारियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पाए। जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई पुलिस ने वहाँ आकर राहुल और रोहित को BNS की धारा 194 के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत सजा – Punishment Under BNS 194 in Hindi
बीएनएस की धारा 194 के तहत आपराधिक झगड़े के दोषी (Guilty) पाए जाने पर व्यक्ति को एक महीने तक की साधारण कैद (Simple Imprisonment) व एक हजार रुपये तक के जुर्माने (Fine) का दंड लगाकर दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इस मारपीट के कारण किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति पर अन्य आपराधिक मामलों के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है।